भारत में पहली बार नए आपराधिक कानून के तहत हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह की 302 नंबर स्कॉर्पियो हुई कुर्क!
मावली थाने के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह राव की 302 नंबर वाली काली स्कॉर्पियो को नए आपराधिक कानून के तहत अदालत ने एकपक्षीय आदेश से कुर्क किया। यह पूरे भारत में पहला मामला है, जो भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 107(4) के तहत सामने आया है।

उदयपुर (राजस्थान) – 26 जून 2025
भारत में पहली बार नए आपराधिक कानून के अंतर्गत एक कुख्यात अपराधी की संपत्ति पर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कुर्की की ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है।
उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह राव की काली स्कॉर्पियो (वाहन नंबर — 302), जो कि अपराध से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी, को अदालत ने जब्त करने का आदेश पारित किया है।
नारायण सिंह पर हत्या, अपहरण, फिरौती, फायरिंग, शराब तस्करी समेत 15 संगीन अपराध दर्ज हैं। उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी का नंबर 302 (IPC धारा – हत्या) रखा, जिससे वह आमजन में डर और दहशत का माहौल बनाए रखता था। स्कॉर्पियो का उपयोग हत्या के प्रयास और फिरौती वसूली जैसे मामलों (प्र.स. 106/2022 व 11/2024 थाना मावली) में भी हुआ है।
श्री मनीष कुमार (IPS), सहायक पुलिस अधीक्षक मावली, के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी मावली द्वारा दिनांक 16 मई 2025 को न्यायालय में पेश इस्तगासे में कहा गया कि उक्त वाहन अपराध से अर्जित पैसों से खरीदी गई है और इसे कुर्क किया जाए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 107(4) के तहत Ex-Parte कुर्की आदेश पारित किया।
यह देश की संभवत: पहली कानूनी कुर्की कार्रवाई है, जो नई आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत हुई है।
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी, गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर सभी में जानबूझकर "302" अंक जोड़े गए ताकि समाज में डर का माहौल बना रहे। नारायण सिंह 2010 से लगातार गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है।