केंद्रीय कारागृह उदयपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर बंदीजन जागरूकता शिविर आयोजित
उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ के अवसर पर महिला और पुरुष बंदीजनों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। एडीजे एवं सचिव कुलदीप शर्मा ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन, एलएडीसी योजना और उनके अधिकारों की जानकारी दी।
केंद्रीय कारागृह उदयपुर में ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ पर बंदीजन जागरूकता शिविर आयोजित
‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ के उपलक्ष्य में शनिवार को केंद्रीय कारागृह उदयपुर में महिला एवं पुरुष बंदीजनों के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर श्री कुलदीप शर्मा ने की। उन्होंने उपस्थित बंदीजनों को कानून से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान की।

श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से वंचित एवं असहाय वर्ग तक निःशुल्क विधिक सहायता और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बंदीजनों को बाल विवाह रोकथाम अभियान, पोश अधिनियम (यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून), पीड़ित प्रतिकर योजना, राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा पोर्टल, मोबाइल विधिक हेल्पलाइन, तथा नालसा हेल्पलाइन 15100 जैसी योजनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एलएडीसी (Legal Aid Defence Counsel) योजना के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को न्यायालयीन कार्यवाही हेतु निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ ही बंदीजनों को उनके मौलिक अधिकारों एवं पुनर्वास के अवसरों के बारे में भी अवगत कराया गया।
कार्यक्रम के दौरान महिला एवं पुरुष दोनों वार्डों में बंदीजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और विधिक जानकारी से लाभान्वित हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने भी जागरूकता साहित्य का वितरण किया।



