पीड़ित प्रतिकर स्कीम बैठक: उदयपुर में 11 प्रकरण निस्तारित, 33 लाख रुपये का प्रतिकर स्वीकृत
उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पीड़ित प्रतिकर स्कीम बैठक में 11 मामलों का निस्तारण किया गया। पीड़ितों व उनके आश्रितों को कुल 33 लाख रुपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया।
पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 11 प्रकरणों का निस्तारण, 33 लाख रुपये का प्रतिकर स्वीकृत
उदयपुर, 18 दिसंबर।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में विभिन्न गंभीर अपराधों से जुड़े कुल 11 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को कुल 33 लाख रुपये की पीड़ित प्रतिकर राशि के अवार्ड पारित किए गए। इस राशि का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा एवं संबल प्रदान करना है।
बैठक में न्यायाधीश एम.ए.सी.टी. क्रम संख्या-2 भवानी शंकर पंड्या, न्यायाधीश श्रम न्यायालय अमित सहलोत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर अंबिका सोलंकी, लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा तथा बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चन्द्रभान सिंह शक्तावत उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत प्रतिकर राशि को पीड़ितों एवं उनके आश्रितों के बचत खातों में जमा कराने एवं एफ.डी.आर. कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि धनराशि का सुरक्षित एवं दीर्घकालिक लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि बलात्कार, हत्या एवं पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों में पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़ितों अथवा उनके परिजनों को यह सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें न्याय के साथ-साथ आर्थिक राहत भी मिल सके।
इसी क्रम में विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें ऐसे मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें बंदियों ने अधिकतम सजा अवधि की आधी सजा पूरी कर ली है, लेकिन उनके प्रकरण अभी न्यायालय में लंबित हैं। समिति ने संबंधित मामलों पर विचार करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस बैठक के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय, संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।



