राजस्थान में 476 मार्गों पर दौड़ेंगी निजी बसें: 2261 परमिट और 10,190 सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित
राजस्थान सरकार ने 476 राष्ट्रीयकृत बस मार्गों को निजी ऑपरेटरों के लिए खोल दिया है। BS-6 मानक वाहनों के लिए 2261 परमिट और 10,190 सेवाओं की स्वीकृति हेतु 16 जुलाई शाम 6 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
राजस्थान की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 476 राष्ट्रीयकृत बस मार्गों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत राज्य परिवहन विभाग ने कुल 2261 अनुज्ञापत्र (Permits) और 10,190 बस सेवाओं को मंजूरी देने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कदम न केवल बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, बल्कि रोज़गार, निवेश और क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देगा।
किन्हें मिलेगा मौका?
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि इच्छुक बस ऑपरेटर BS-6 मानक के वाहन, जो 1 जनवरी 2025 या इसके बाद रजिस्टर हुए हों, उनके लिए ही आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथि:
आवेदन की अंतिम तिथि: 16 जुलाई 2025, शाम 6:00 बजे तक
आवेदन स्थान: विभागीय पोर्टल और उदयपुर RTO कार्यालय
मुख्य शर्तें और नियम:
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AIS-140 मानक वाहन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य रूप से प्रत्येक बस में लगाना होगा।
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चालक (Driver) और परिचालक (Conductor) के लिए निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा।
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टिकट प्रणाली डिजिटल या ई-टिकटिंग मशीन/ऑनलाइन या प्रिंटेड आधारित होनी चाहिए।
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आवेदक या संबंधित कंपनी पर 2 साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी भी आपराधिक मामले में केस दर्ज नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम RTO कार्यालय से आप आवेदन पत्र, नियमावली और दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव है।
इस योजना का महत्व:
राज्य सरकार का यह निर्णय ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। इससे न सिर्फ परिवहन सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को नए रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे।