केंद्रीय कारागृह उदयपुर का औचक निरीक्षण, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश

एडीजे कुलदीप शर्मा ने केंद्रीय कारागृह उदयपुर का औचक निरीक्षण किया। बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा, भोजन, मुलाकात और अपील प्रक्रिया की सुविधाओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

केंद्रीय कारागृह उदयपुर का औचक निरीक्षण, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश

केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश

उदयपुर, 24 नवंबर।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर की ओर से शनिवार को केंद्रीय कारागृह उदयपुर का औचक निरीक्षण किया गया। प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे कुलदीप शर्मा ने अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन में यह निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान एडीजे शर्मा ने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता, अपील प्रक्रिया, चिकित्सा सुविधाएं, भोजन, नाश्ते, दूरभाष (एसटीडी) सुविधा और परिजनों से मुलाकात व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करते हुए सेवाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की। 

निरीक्षण के दौरान कारागृह अधीक्षक राजपाल सिंह उपस्थित रहे। एडीजे शर्मा ने इस अवसर पर बंदीजन को निःशुल्क विधिक सहायता और अपील से संबंधित अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए।

निरीक्षण दल ने यह भी कहा कि बंदियों को समय पर न्याय और विधिक जानकारी मिलना उनके मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए प्राधिकरण लगातार ऐसी निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से कारागृहों में उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता रहेगा।