GST दरों में बड़ा बदलाव: खाने-पीने, दवाओं और गाड़ियों पर नया असर
GST दरों में बदलाव से दवाएं, खाद्य सामग्री और रोज़मर्रा का सामान सस्ता हुआ, जबकि तंबाकू, पान मसाला और लक्ज़री गाड़ियां महंगी हो गईं।
GST में बड़ा बदलाव: खाने-पीने से लेकर दवाओं और
गाड़ियों तक – जानिए अब क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा
भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। इस कदम का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। जहां दवाएं, खाद्य सामग्री और रोज़मर्रा के सामान अब पहले से सस्ते होंगे, वहीं तंबाकू, पान मसाला और लक्ज़री गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। सरकार का उद्देश्य आम उपभोक्ता को राहत देने और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है।
आइए विस्तार से जानते हैं कि किन वस्तुओं पर टैक्स दरें बदली गई हैं –
खाद्य पदार्थ और पेय – जेब को मिलेगी राहत
खाने-पीने की कई चीजों पर GST घटाया गया है। इससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा होगा।
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UHT दूध पर GST 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है।
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मक्खन, घी, पनीर, कंडेंस्ड मिल्क और सूखे मेवों जैसे बादाम-पिस्ता पर अब केवल 5% GST लगेगा, पहले ये 12% थे।
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खजूर, अंजीर, सूखे फल, खट्टे फल और स्टार्च भी 12% से घटकर 5% की कैटेगरी में आ गए हैं।
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पराठा और अन्य भारतीय ब्रेड अब पूरी तरह टैक्स फ्री (0%) हो गए हैं।
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वहीं चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट और नमकीन जैसे पैकेज्ड फूड अब 18% से घटकर 5% टैक्स पर मिलेंगे।
यह बदलाव सीधे आम आदमी के किचन बजट में बचत करेगा।
तंबाकू और पेय – जेब पर पड़ेगा बोझ
जहां खाने-पीने की चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं तंबाकू और उससे जुड़ी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
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पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट पर GST दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है।
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इसी तरह कैफीनयुक्त और कार्बोनेटेड पेय पर भी अब 40% GST लगेगा।
यह कदम सरकार के "हेल्थ-फ्रेंडली" एजेंडे के तहत माना जा रहा है।
निर्माण और ईंधन – मिलीजुली राहत
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ग्रेनाइट अब 12% से घटकर 5% पर उपलब्ध होगा।
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सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% किया गया है।
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लेकिन, कोयला और बायोडीजल जैसे फ्यूल पर GST बढ़कर क्रमशः 18% हो गया है।
दवाएं और चिकित्सा उपकरण – बड़ी राहत
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई वस्तुओं पर टैक्स घटाया गया है।
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जीवन रक्षक दवाओं पर अब 0% GST लगेगा।
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अन्य दवाओं, डायग्नोस्टिक किट और ग्लूकोमीटर पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया है।
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ऑक्सीजन, एनेस्थेटिक्स और अन्य मेडिकल केमिकल्स भी अब केवल 5% GST पर मिलेंगे।
यह बदलाव आम जनता के लिए सबसे बड़ी राहत साबित होगा।
पर्सनल केयर और घरेलू सामान
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हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम आदि पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
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कंघी, डायपर और दूध की बोतलें भी अब 5% GST में आएंगी।
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बर्तन, लालटेन और सोलर कुकर जैसे घरेलू सामान भी सस्ते होंगे।
वाहन और मशीनरी – आम और खास दोनों प्रभावित
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ट्रैक्टर और साइकिल अब 5% GST पर मिलेंगे।
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ट्रैक्टर टायर, इंजन और छोटी कारों पर टैक्स 18% कर दिया गया है, जो पहले 28% था।
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लेकिन लक्ज़री गाड़ियां, हवाई जहाज और याच पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
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मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) पर भी अब 40% GST देना होगा।
इससे किसानों और आम जनता को राहत मिलेगी, लेकिन लक्ज़री सामान खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
अन्य वस्तुएं
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नोटबुक और कुछ प्रकार के कागज अब पूरी तरह टैक्स फ्री (0%) हो गए हैं।
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खिलौने, खेल सामग्री, छाते, कालीन, कपड़े और मूर्तियां अब केवल 5% GST पर उपलब्ध होंगी।
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वहीं अन्य कागज पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
निष्कर्ष
GST दरों में यह बदलाव सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है –
???? आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों पर टैक्स कम करके राहत देना।
???? वहीं हानिकारक उत्पादों और लक्ज़री सामान पर टैक्स बढ़ाकर उनसे राजस्व जुटाना और उनके उपभोग को नियंत्रित करना।
खाने-पीने और दवाओं पर टैक्स घटने से लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, लेकिन धूम्रपान, शराब और लक्ज़री वस्तुओं पर खर्च करने वालों को अब ज्यादा रकम चुकानी होगी।
???? GST दरों में बदलाव (नई दरें बनाम पुरानी)
श्रेणी | वस्तु | पहले (%) | अब (%) |
---|---|---|---|
???? खाद्य पदार्थ और पेय | लाइव हॉर्स | 12 | 5 |
UHT दूध | 5 | 0 | |
कंडेंस्ड मिल्क | 12 | 5 | |
मक्खन और घी | 12 | 5 | |
पनीर | 12 | 5 | |
चेना/पनीर (प्री-पैकेज्ड) | 5 | 0 | |
सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता) | 12 | 5 | |
खजूर, अंजीर, अनानास, अमरूद, आम (सूखे) | 12 | 5 | |
खट्टे फल (सूखे) | 12 | 5 | |
माल्ट | 18 | 5 | |
स्टार्च | 12 | 5 | |
सब्जी के रस और अर्क | 18 | 5 | |
बीड़ी के पत्ते | 18 | 5 | |
भारतीय कत्था | 18 | 5 | |
जानवरों की चर्बी | 12 | 5 | |
सॉसेज | 12 | 5 | |
मछली | 12 | 5 | |
चीनी | 12 | 5 | |
चॉकलेट | 18 | 5 | |
पास्ता | 12 | 5 | |
कॉर्न फ्लेक्स | 18 | 5 | |
पेस्ट्री, केक, बिस्कुट | 18 | 5 | |
नमकीन | 12 | 5 | |
20 लीटर पानी की बोतल | 12 | 5 | |
सोया मिल्क | 12 | 5 | |
फलों का रस | 12 | 5 | |
पराठा और अन्य भारतीय ब्रेड | 18 | 0 | |
पिज्जा ब्रेड | 5 | 0 | |
???? तंबाकू और पेय | पान मसाला | 28 | 40 |
तंबाकू | 28 | 40 | |
सिगरेट | 28 | 40 | |
अन्य गैर-मादक पेय | 18 | 40 | |
कैफीनयुक्त पेय | 28 | 40 | |
कार्बोनेटेड पेय (फलों के साथ) | 28 | 40 | |
???? निर्माण और ईंधन | ग्रेनाइट | 12 | 5 |
सीमेंट | 28 | 18 | |
कोयला | 5 | 18 | |
बायोडीजल | 12 | 18 | |
???? दवा और चिकित्सा उपकरण | एनेस्थेटिक्स, ऑक्सीजन, आदि | 12–18 | 5 |
विशेष जीवन रक्षक दवाएं | 5–12 | 0 | |
अन्य दवाएं | 12 | 5 | |
डायग्नोस्टिक किट | 12 | 5 | |
ग्लूकोमीटर, चश्मा | 12 | 5 | |
चिकित्सा उपकरण | 12 | 5 | |
???? पर्सनल केयर और घरेलू सामान | टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट आदि | 18 | 5 |
टूथ पाउडर, कंघी, डायपर | 12 | 5 | |
दूध की बोतलें | 12 | 5 | |
बर्तन, स्टोव, लालटेन | 12 | 5 | |
पीतल/एल्यूमीनियम बर्तन | 12 | 5 | |
सोलर कुकर | 12 | 5 | |
???? वाहन और मशीनरी | ट्रैक्टर | 12 | 5 |
ट्रैक्टर के टायर | 18 | 5 | |
टायर | 28 | 18 | |
इंजन, पंप, एसी, डिशवॉशर | 28 | 18 | |
छोटी कारें (पेट्रोल/डीजल) | 28 | 18 | |
बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज, याच, स्मोकिंग पाइप | 28 | 40 | |
मोटरसाइकिल (350cc से कम) | 28 | 18 | |
मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) | 28 | 40 | |
साइकिल | 12 | 5 | |
नाव | 28 | 18 | |
???? अन्य वस्तुएं | कीटनाशक | 12 | 5 |
सिलिकॉन वेफर्स | 12 | 5 | |
रबर बैंड | 12 | 5 | |
चमड़ा, हैंडबैग | 12 | 5 | |
लकड़ी के सामान, मूर्तियां, प्राचीन वस्तुएं | 12 | 5 | |
नोटबुक और कुछ प्रकार के कागज | 12 | 0 | |
अन्य कागज | 12 | 18 | |
सिलाई धागा, यार्न | 12 | 5 | |
कालीन, कपड़े | 12 | 5 | |
छाते | 12 | 5 | |
खिलौने, खेल का सामान | 12 | 5 | |
ज्योमेट्री बॉक्स | 12 | 5 | |
पेंसिल शार्पनर | 12 | 0 |