सवीना खेड़ा अतिक्रमण कार्रवाई: यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने कहा — किसी रहवासी का घर नहीं उजाड़ा, केवल अवैध निर्माण हटाए गए
उदयपुर के सवीना खेड़ा क्षेत्र में यूडीए ने की बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई। किसी भी रहवासी का घर नहीं तोड़ा गया, केवल अवैध कोटड़ियाँ और बाउंड्रीवाल हटाई गईं। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने प्रेस वार्ता में दी पूरी जानकारी और आमजन से स्वामित्व जांच की अपील।
सवीना खेड़ा में किसी रहवासी का नहीं उजाड़ा घर, नियमानुसार हटाया गया अतिक्रमण — यूडीए आयुक्त ने दी स्पष्ट जानकारी
उदयपुर,
उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने शहर से सटे राजस्व ग्राम सवीना खेड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई में किसी भी रहवासी का घर नहीं तोड़ा गया, बल्कि केवल अवैध कोटड़ियाँ, कमरे और बाउंड्रीवाल जैसी संरचनाएँ हटाई गई हैं।
यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि आराजी संख्या 1545 से 1553, 1536, 1539, 1540 सहित अन्य भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में आज की तिथि तक नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है, पर वर्षों से अवैध निर्माण चल रहे थे।
???? गूगल अर्थ और निरीक्षण रिपोर्ट से हुई पुष्टि
आयुक्त ने बताया कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों तथा प्राधिकरण निरीक्षकों की रिपोर्टों के बाद यह कार्रवाई की गई।
गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजिंग के आधार पर 2018 से 2025 के बीच की तस्वीरों में स्पष्ट हुआ कि कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी भूमि पर निर्माण किया था।



कार्रवाई के दौरान करीब 52 अवैध संरचनाएँ ध्वस्त की गईं, जिनमें कोटड़ियाँ, कमरे और बाउंड्रीवाल शामिल थीं।
कुल मिलाकर लगभग 2 लाख वर्गफीट भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी ध्वस्त संरचना में कोई परिवार निवासरत नहीं था।
???? पुराने दस्तावेजों में मिली गड़बड़ियाँ
जांच के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कई अनियमितताएँ पाई गईं।
इकरारनामे केवल ₹500 के स्टाम्प पेपर पर लिखे गए थे और उनमें न तो आराजी संख्या थी, न ही पंजीकरण की वैधता।
कई मामलों में नकद लेन-देन पाया गया, जो नियमों के खिलाफ है।
कुछ इकरारनामों में साफ उल्लेख था कि यदि सरकार भूमि वापस लेती है, तो विक्रेता कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
इसके अलावा, ग्राम पंचायत सवीना द्वारा बिना स्वामित्व प्रमाण के एनओसी जारी करना और उसके आधार पर विद्युत एवं जलदाय विभाग द्वारा कनेक्शन देना भी प्राधिकरण की जांच में सामने आया है।
इन विभागों को जांच और कार्यवाही के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
???? आमजन से अपील
यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने नागरिकों से अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले स्वामित्व से संबंधित सभी वैध दस्तावेजों की जांच करें और केवल पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से ही क्रय-विक्रय करें।
उन्होंने कहा कि “अवैध दस्तावेजों या मौखिक सौदों के भरोसे जमीन खरीदने वाले लोग खुद को वित्तीय और कानूनी जोखिम में डालते हैं।



