नगर निकाय चुनाव से पहले प्रशासन सख्त, हथियार जमा कराने के आदेश

Administration gets tough ahead of civic body elections; orders issued to deposit weapons.

नगर निकाय चुनाव से पहले प्रशासन सख्त, हथियार जमा कराने के आदेश

नगर निकाय चुनाव से पहले प्रशासन सख्त, हथियार जमा कराने के आदेश

उदयपुर, 19 अगस्त 2026। नगर निकाय चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम उदयपुर सहित फतहनगर-सनवाड़, मावली, भींडर, कानोड़ और वल्लभनगर के नगरीय क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने हथियार संबंधित या निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 25 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले शस्त्र धारकों पर यह आदेश लागू होगा, भले ही उनका लाइसेंस उदयपुर जिले के अलावा राजस्थान के किसी अन्य जिले या देश के किसी अन्य क्षेत्र से जारी हुआ हो।

आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना है तो देनी होगी वजह

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई लाइसेंसधारी आत्मरक्षा अथवा किसी अन्य उचित कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित थानाधिकारी को आवेदन कर सकता है। आवेदन जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष भेजा जाएगा और मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

इन पर लागू नहीं होगा आदेश

बैंक सुरक्षाकर्मी, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड तथा कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए अधिकृत अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे। मंदिर, बैंक और ज्वैलरी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में लगे निर्धारित कर्मियों तथा राइफल एसोसिएशन के सदस्यों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी नियमानुसार छूट दी गई है।

उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने आदेश की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। हथियार जमा नहीं कराने या आदेश का उल्लंघन करने वाले शस्त्र धारकों के खिलाफ Arms Act, 1959 और Arms Rules, 2016 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।