राष्ट्रीय बाल दिवस: उदयपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर, बालिकाओं व बालकों को दी महत्वपूर्ण जानकारी
उदयपुर में राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रेजिडेंसी बालिका विद्यालय, राजकीय संप्रेषण गृह और किशोर गृह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। बालिकाओं और बालकों को बाल विवाह, पॉक्सो, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन और अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
‘राष्ट्रीय बाल दिवस’ पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन, बालिकाओं व बालकों को दी गई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी
फोटो संलग्न
उदयपुर, 14 नवंबर। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर द्वारा शहर के विभिन्न संस्थानों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की श्रृंखला का मुख्य आयोजन रेजिडेंसी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे कुलदीप शर्मा ने की।
श्री शर्मा ने बालिकाओं को बाल विवाह रोकथाम अभियान, पॉक्सो अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा पोर्टल, मोबाइल हेल्पलाइन, राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा हेल्पलाइन 15100, एलएडीसी योजना एवं लीगल लिट्रेसी क्लब से जुड़ी विस्तृत जानकारी देते हुए कानून के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विधिक ज्ञान ही बच्चों और समाज को सुरक्षित व सशक्त बनाता है।
कार्यक्रम में रेजिडेंसी बालिका स्कूल के प्राचार्य प्रतिनिधि मुकेश, लीगल लिट्रेसी क्लब इंचार्ज संगीता सोनी एवं प्रियंका इंद्रावत विशेष रूप से उपस्थित रहे।
संप्रेषण गृह एवं किशोर गृह में भी हुआ जागरूकता सत्र
राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय संप्रेषण गृह एवं राजकीय किशोर गृह में भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी एडीजे एवं सचिव कुलदीप शर्मा ने की।
इस अवसर पर सहायक निदेशक के.के. चंद्रवंशी एवं अधीक्षक पंकज पचार मौजूद रहे। दोनों संस्थानों में आवासित बालकों की पेसिफिक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच भी की गई।
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने भी विभिन्न स्कूलों में समानांतर जागरूकता शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को विधिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील किया।
समापन
राष्ट्रीय बाल दिवस पर आयोजित इन जागरूकता गतिविधियों ने बालिकाओं और बालकों में कानून, अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसी पहलें भविष्य में भी जारी रहेंगी।



